पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य
लखनऊ (जे.आई.न्यूज़/अजय रस्तोगी):
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा लीक रोकने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों को ही योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद के सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक पात्र लाभार्थी किसान परिवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। इसके लिए दो प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के तहत लाभार्थी किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।
वहीं फेशियल ई-केवाईसी के लिए लाभार्थी पीएम किसान मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं अथवा ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) एवं फील्ड कार्मिकों से संपर्क कर प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं।
उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे कृषि विभाग अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से चालू वर्ष की वार्षिक ई-केवाईसी प्रक्रिया को 30 जून 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान निर्धारित समय में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है, तो वह स्वतः ही अपात्र श्रेणी में आ सकता है तथा उसकी आगामी किस्तों के भुगतान पर रोक भी लगाई जा सकती है।