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बिना माॅकपोल के बूथ पर नहीं होगा मतदान

रिपोर्ट.सैयद तुफैल अहमद

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बदायूँ (जे आई न्यूज़)24 अप्रैल बताते चलें कि मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम बूथ पर उपलब्ध मतदाता सूची में नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता है चाहे उसके पास मतदाता पहचान पत्र व विकल्प पहचान पत्र मौजूद हो। निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य विकल्पों की सूची बूथ परिसर के बाहर चस्पा करें। यदि किसी बूथ पर माॅकपोल नहीं हुआ है, तो उस बूथ पर मतदान नहीं होगा।

डायट स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान बनाएंगे।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता से वोटर पर्ची लेकर उसे क्रमवार रख लेंगे तथा केवल उसी क्रम में मतदाता को मतदान हेतु अनुमन्य करेंगे जो क्रम संख्या उसकी वोटर पर्ची पर लिखी है। वही शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज में कार्मिकों को ईवीएम के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया व मतदान की पूरी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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