Thursday, 21-11-2024
नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91-8273618080 , हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें | अन्य शहरों की ख़बरें देने के लिए एवं रिपोर्टर बनने के लिए संपर्क कर सकते है मोबाइल नंबर : +91-8273618080

अंग्रेजी कानूनों को भारत का बॉय बॉय : देशभर में नये भारतीय कानूनों के स्वागत को हुए कार्यक्रम ! यूपी की बरेली शहर कोतवाली में आयोजित समारोह में पहुंचे एडीजी रमित शर्मा

धर्मेन्द्र रस्तोगी

 facebook     whatsapp    

लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। आईपीसी व सीआरपीसी के साथ ही एविडेंस एक्ट जैसे अंग्रेजी कानूनों को अब भारत ने बॉय बॉय कह दिया है। इन अंग्रेजी कानूनों की जगह भारतीय संसद ने तीन नये कानून बनाये हैं। सोमवार से ये नये कानून समूचे देश में लागू हो गए। ये नये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नये कानूनों का वेलकम करने तथा आम जनता को नये कानूनों के बाबत जागरूक करने की मंशा के तहत यूपी के बरेली जोन में तमाम प्रोग्राम हुए। सोमवार को कोतवाली बरेली में एडीजी रमित शर्मा ने समारोह का शुभारम्भ किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने नये कानूनों का स्वागत किया। संसद के इस कदम की सराहना की। एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि नये कानूनों के लागू होने के बाद आम जनता को न्याय पाना सुलभ होगा। आज ये ऐतिहासिक क्षण है जब करीब डेढ़ सौ साल पुराने कानून की जगह नये कानून लागू हो रहे हैं। नये कानूनों में नई तकनीक का समावेश है। नये कानूनों में नई भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखा गया है। एडीजी बोले कि जोनभर में जागरूकता प्रोग्राम चल रहे हैं। लगातार जागरूकता प्रोग्रामों को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि आम जनता नये कानूनों को लेकर पूरी तरह जागरूक हो सके। पीड़ित नये कानूनों की जानकारी हासिल कर लाभान्वित हो सकें। नए कानूनों के लागू होने के बीच बरेली जोन के अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूँ जनपद में अलग अलग मामलों की एफआईआर दर्ज हुई हैं। नये कानूनों के स्वागत समारोह में अपर निदेशक अभियोजन अवधेश पाण्डेय ने विस्तार से लोगों को नये कानूनों की जानकारी दी। तमाम बारीकियां बताईं। पांडेय ने कहा कि नए भारतीय कानून ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। पहले के कानून में दंड शब्द का प्रयोग किया गया था। अब न्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने बताया कि अब जीरो एफआईआर कहीं भी दर्ज करायी जा सकती है। ई एफआईआर की भी नये कानून में सुविधा है। नए कानून से निश्चित समय सीमा के अंदर न्याय मिलने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ काफी धाराओं को कम किया गया है। इस अवसर पर एडीजी रमित शर्मा ने कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण किया। बड़ी संख्या में लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने पर सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव, एसएचओ कोतवाली दिनेश शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। संचालन समाजसेवी जहीर अहमद ने किया। समाजसेवी जनार्दन आचार्य ने सफल आयोजन की प्रशंसा की। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।

whatsapp whatsapp