Tuesday, 03-11-2026
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पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर, संशोधन और नाम कटवाने के लिए भी कर सकते हैं आवेदन

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जगत पाल यादव 


बदायूं(जे.आई.न्यूज़): 03 नवंबर। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने, नाम में संशोधन कराने अथवा मतदाता सूची से नाम हटवाने के इच्छुक नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अवनीश राय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सभी अर्ह भारतीय नागरिक पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2, नाम या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र-3 तथा मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए प्रपत्र-4 पर आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए संबंधित आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों के साथ अपनी ग्राम पंचायत के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ऑनलाइन डाटा एंट्री कराई जाएगी। इसके माध्यम से परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित प्राप्त आवेदनों के अनुसार मतदाता सूची में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के तहत किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले मतदाता सूची में कोई सुधार, नाम हटाने अथवा नया नाम जोड़ने की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

   आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश, 2005 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम परिवर्धन,संशोधन और विलोपन की कार्यवाही की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है।

    प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी पंचायत की मतदाता सूची में नाम एवं अन्य विवरण की जांच कर लें तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें।

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